पटना । पटना हाईकोर्ट ने मुज़फ्फरपुर की एमबीए की छात्रा यशी सिंह अपहरण मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने संजय कुमार की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने सीबीआई को चार हफ्ते में जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने राज्य की सीआईडी को दो हफ्ते में इस मामले से जुड़े सारे कागजात व रिकार्ड सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि यशी सिंह मुजफ्फरपुर के एलएन मिश्रा इंस्टिट्यूट से एमबीए कर रही थी। दिसंबर, 2022 में यशी सिंह का अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया था। पहले, स्थानीय पुलिस और बाद में जांच सीआइडी को सौंपी गई। लेकिन रिजल्ट शून्य रहा। जब कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला तो याचिकाकर्ता के वकील अरविन्द कुमार ने बताया कि राज्य की पुलिस और सीआईडी की टीम की की सुस्त चाल को देखते हुए ही कोर्ट ने सीबीआई को सौंपा है।
यशी की मां को उम्मीद है कि सीबीआई मेरी बेटी को अब ढूंढ़ कर सामने लाएगी। मां का कहना है कि मेरी बेटी का जब अपहरण हुआ था, तो पहले पुलिस बाद में सीआईडी ने केस की जांच की। लेकिन, आज तक कोई नतीजा नही निकला। अब देखिए सीबीआई क्या करती है।
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