नई दिल्ली । पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ईंधन परिभाषाओं और नियामक प्रावधानों को उद्योग मानकों के अनुरूप लाने के लिए एक नई अधिसूचना जारी की है। नए नियमों के तहत अब विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) को सिंथेटिक ईंधन के साथ मिलाया जा सकेगा। यह कदम वैकल्पिक और मिश्रित विमानन ईंधनों के बढ़ते उपयोग के बीच ईंधन मानकों में स्पष्टता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। मंत्रालय ने बुधवार को एविएशन टर्बाइन फ्यूल (मार्केटिंग का विनियमन) आदेश, 2001 में संशोधन का विवरण दिया है।
नई जीएसआर 301(ई) अधिसूचना के तहत विमानन टर्बाइन ईंधन की परिभाषा का विस्तार किया गया है। इसे अब हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण बताया गया है जो आईएस 1571 विनिर्देशों के अनुरूप है। इसमें आईएस 17081 में निर्दिष्ट संश्लेषित हाइड्रोकार्बन के साथ इसका मिश्रण भी शामिल है। ईंधन की तकनीकी पुनर्परिभाषा के अलावा, मंत्रालय ने प्रवर्तन और अनुपालन के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को भी अपडेट किया है। अधिसूचना में कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 103 के प्रावधान लागू होंगे। ये प्रावधान इस आदेश के तहत खोज और जब्ती से संबंधित हैं। इससे पहले अप्रैल में, केंद्र ने पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्यात शुल्क बढ़ाया था। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, हाई-स्पीड डीजल पर शुल्क 55.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया था। विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) पर शुल्क 42 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि यह कदम तत्काल प्रभाव से लागू हुआ था। इसका उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा गतिशीलता के बीच घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करना था। यह निर्यातकों को मूल्य अंतर के कारण अनुचित लाभ लेने से रोकने के लिए भी था। अधिसूचना में कहा गया था कि हाई-स्पीड डीजल तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाना आवश्यक है। तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक बनाने वाली परिस्थितियां मौजूद थीं।
वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में बदलाव किए जा रहे थे। डीजल के निर्यात पर लागू शुल्क संरचना को संशोधित करते हुए 24 रुपये प्रति लीटर के स्थान पर नई प्रविष्टि की गई। सरकार ने हाई-स्पीड डीजल पर सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी बढ़ाया था। इसमें कहा गया था कि 36 रुपये प्रति लीटर की प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा। संशोधित संरचना ने हाई-स्पीड डीजल पर कुल निर्यात शुल्क को 21.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 55.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया।
इसी तरह, एटीएफ पर शुल्क 29.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 42 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया था। संशोधित अधिसूचना में कहा गया था कि 42 रुपये प्रति लीटर की प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा। वहीं, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क शून्य पर अपरिवर्तित रहा। अधिकारियों ने बताया कि ये अधिसूचनाएं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत जारी की गई थीं। उन्होंने जोर दिया कि ये बदलाव जनहित में आवश्यक थे। सभी पांच अधिसूचनाओं में कहा गया था कि तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक बनाने वाली परिस्थितियां मौजूद थीं।
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