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सरकारी वाहनों के उपयोग पर सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश, नियमों के उल्‍लंघन पर होगी कार्रवाई

गंगटोक । सरकारी वाहनों का दुरुपयोग रोकने की दिशा में सरकारी निर्देश के बावजूद इसके उल्लंघन को देखते हुए सिक्किम सरकार ने एक नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत सभी अधिकारियों को इसका कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।

गौरतलब है कि यह मुद्दा हाल ही में एक सरकारी वाहन से हुई दुर्घटना के बाद गरमाया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। सरकारी का कहना है कि पिछले निर्देशों के बावजूद इसका दुरुपयोग जारी है, जो पूर्णतया अनुचित है।

नई अधिसूचना के अनुसार, सरकारी वाहनों का उपयोग करने की केवल तभी अनुमति होगी, जब वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाले नामित अधिकारी या अधिकृत चालक द्वारा वाहन चलाया जा रहा हो। इसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कानूनी एजेंसियां विभिन्न चेकपॉइंट्स पर वाहन की जांच करेंगी। इस दौरान किसी भी विसंगति पर वाहनों का चालान किया जायेगा। साथ ही उसकी सूचना संबंधित विभाग के प्रमुख को दी जाएगी।

अधिसूचना में कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों के बच्चों, परिवारों, रिश्तेदारों या दोस्तों द्वारा ड्राइविंग सीखना, रैलियों या अन्य गतिविधियों के लिए सरकारी वाहनों को चलाना दुरुपयोग माना जायेगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। सरकारी वाहनों का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण उपयोग संबंधित अधिकारी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।

इसमें आगे कहा गया है कि सरकारी अधिकारी अपने सरकारी वाहन की मरम्मत और रखरखाव के लिए होने वाले खर्च और निर्देशों का पालन न करने के लिए अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा वाहन के उपयोग के लिए उसके किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी होगा।

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