आचार संहिता के दिशा-निर्देशों पर विचार-विमर्श को लेकर बैठक आयोजित

गंगटोक । आसन्न लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के संबंध में आदर्श आचार संहिता के दौरान विभागों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देशों पर विचार-विमर्श के लिए आज स्थानीय ताशीलिंग सचिवालय में एक बैठक आयोजित की गई। सिक्किम के मुख्य सचिव वीबी पाठक की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य पुलिस महानिदेशक एके सिंह, शिक्षा विभाग के एसीएस आर तेलंग, एडीजीपी अविचल और मुख्य निर्वाचन अधिकारी डी आनंदन के अलावा सभी विभागों के प्रमुख, वरिष्ठ निर्वाचन अधिकारी और अन्य उपस्थित थे।

इस दौरान राज्य चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता के अतिरिक्त सचिव सह नोडल अधिकारी जिग्मी वांगचुक भूटिया ने सभी विभागों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इसमें बताया गया कि भारतीय निर्वाचन आयोग जिस दिन और समय से चुनाव की घोषणा करता है, उसी समय से तत्काल प्रभाव से एमसीसी लागू हो जाता है। यह तब तक प्रभावी रहता है जब तक आयोग द्वारा निर्वाचित सदस्यों की सूची के संबंध में अधिसूचना जारी नहीं कर दी जाती।

बैठक में बताया गया कि एमसीसी सभी सरकारी विभागों और केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित सभी संगठनों, समितियों, निगमों, आयोगों आदि पर लागू होता है। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने उपस्थित लोगों को एमसीसी के दौरान करने योग्य एवं न करने योग्य बातों की जानकारी दी और यह सुनिश्चित करने के लिए विभागों के सहयोग पर जोर दिया कि सभी द्वारा नियमों का पालन किया जाए। वहीं, इस दौरान, प्रतिभागियों ने अपनी शंकाओं को स्पष्ट करने और अपने संबंधित विभागीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए चर्चा की।

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