प्लास्टिक मुक्त सिक्किम के लिए नियमों की निगरानी तेज

गंगटोक : सिक्किम को प्लास्टिक मुक्त राज्य बनाने की दिशा में सिक्किम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी-सिक्किम) ने शनिवार को सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू कराने के लिए संयुक्त जांच अभियान चलाया। इस अभियान के तहत रंगपो, नया बाजार-जोरथांग, नामची, सिंगताम और गेजिंग नगरपालिका क्षेत्रों में दुकानों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।

इस अभियान में एसपीसीबी-सिक्किम के अधिकारियों के साथ शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों और सिक्किम पुलिस के जवानों ने भाग लिया। जांच का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों की बिक्री, उपयोग और उपलब्धता पर रोक सुनिश्चित करना था।

जांच अभियान के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों और व्यापारियों को प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों के संबंध में जानकारी दी। प्रतिबंधित वस्तुओं में प्लास्टिक की डंडी वाले ईयरबड्स, गुब्बारों की डंडियां, कैंडी और आइसक्रीम स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, सजावटी थर्मोकोल, कप, प्लेट, गिलास, स्ट्रॉ, स्टिरर तथा प्लास्टिक के चम्मच, चाकू और कांटे शामिल हैं।

इसके अलावा, मिठाई के डिब्बों, सिगरेट पैकेट और निमंत्रण पत्रों के चारों ओर इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पैकिंग या रैपिंग फिल्म, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी या प्लास्टिक बैनर तथा 60 जीएसएम से कम वजन वाले गैर-बुने प्लास्टिक बैग पर भी प्रतिबंध लागू है। निर्धारित मानकों के अनुसार, 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले बिना चिह्नित पॉलीथीन कैरी बैग और दो लीटर या उससे कम क्षमता वाली पैकेज्ड पेयजल की पीईटी बोतलें, जिनमें एल्कलाइन वाटर की बोतलें भी शामिल हैं, प्रतिबंधित श्रेणी में आती हैं।

अभियान के दौरान संबंधित शहरों की स्थानीय दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर प्रतिबंधित उत्पादों की उपलब्धता और उपयोग की जांच की गई। साथ ही, आम लोगों, खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों तथा नियमों के बारे में जागरूक किया गया।

एसपीसीबी-सिक्किम के अनुसार, निरीक्षण के दौरान किसी भी स्थान पर प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल या उपलब्धता से संबंधित उल्लंघन नहीं पाया गया। इसके चलते न तो किसी प्रतिबंधित उत्पाद को जब्त किया गया और न ही कोई जुर्माना वसूला गया। एसपीसीबी-सिक्किम ने आम जनता, खुदरा विक्रेताओं, वितरकों और दुकानदारों से राज्य को प्लास्टिक मुक्त बनाने के प्रयासों में सहयोग करने की अपील की है। बोर्ड ने प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के इस्तेमाल से बचने और निर्धारित नियमों का पालन करने पर जोर दिया है।

बोर्ड के अनुसार, प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने और नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए हर महीने चार दिन प्रवर्तन अभियान चलाए जाएंगे।

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