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गुजरात हाईकोर्ट से केजरीवाल और संजय सिंह को झटका; तत्काल सुनवाई से इनकार

अहमदाबाद, 26 सितम्बर (एजेन्सी)। गुजरात हाईकोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह को करारा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री मानहानि मामले में दोनों आप नेताओं की ओर से दायर याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करने से इन्कार कर दिया।

दोनों नेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट के समन के खिलाफ उनके पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने के सत्र अदालत के 14 सितंबर के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल के वकील पर्सी कविना की ओर से इसे तत्काल आधार पर लेने के अनुरोध के साथ उल्लेख किए जाने के बाद जस्टिस समीर दवे ने मंगलवार को हाईकोर्ट में सूचीबद्ध मामले पर प्राथमिकता सुनवाई देने से इन्कार कर दिया। मामले को अब 29 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। पहले दो मौकों पर भी हाईकोर्ट ने आप नेताओं की तत्काल सुनवाई की मांग ठुकरा दी थी।

सत्र अदालत के न्यायाधीश जेएम ब्रह्मभट्ट ने पहले एक आदेश में दोनों नेताओं को तलब करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। साथ ही कहा था कि निचली अदालत का आदेश “न तो अवैध और न ही गलत” था। गौरतलब है कि मेट्रोपोलिटन अदालत ने पीएम की डिग्री के संबंध में उनके ‘व्यंग्यात्मक’ और ‘अपमानजनक’ बयानों पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में केजरीवाल और सिंह को 15 अप्रैल को तलब किया था।

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