बंगलूरू । सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की विशेष अदालत ने बुधवार को कर्नाटक कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को वर्ष 2016 में भाजपा नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया। अदालत गुरुवार को दोषी विधायक को सजा सुनाएगी। अदालत ने विनय कुलकर्णी के साथ 18 अन्य आरोपियों को भी दोषी पाया, जबकि दो अन्य आरोपियों को जज संतोष भट ने बरी कर दिया। सजा की अवधि पर फैसला गुरुवार को सुनाया जाएगा। भाजपा के सदस्य और धारवाड़ जिला पंचायत के पूर्व सदस्य योगेश गौड़ा की 15 जून 2016 को धारवाड़ स्थित उनके जिम में धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में विनय कुलकर्णी पर साजिश रचने का आरोप है। इस घटना के समय वह मंत्री थे। शुरुआत में इस मामले की जांच स्थानीय पुलिस कर रही थी, लेकिन 2019 में राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी।
सीबीआई ने इस मामले में 113 गवाहों के बयान दर्ज किए और 2020 में कुलकर्णी को गिरफ्तार किया था। वह करीब नौ महीने तक जेल में रहे, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। अदालत ने मामले की जांच करने वाली सीबीआई को आरोपियों को अपनी हिरासत में लेने का निर्देश भी दिया है।
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