गंगटोक : राज्य में रेस्तरां, पब, बार और डिस्कोथेक के संचालन समय को विनियमित करने के लिए हाल ही में सरकारी अधिसूचना के अनुरूप, जीएमसी के कॉन्फ्रेंस हॉल में उप महापौर की अध्यक्षता में एक समन्वय बैठक आयोजित की गई और इसमें नगर आयुक्त, अतिरिक्त एसपी (पुलिस विभाग), संयुक्त आयुक्त (आबकारी विभाग) और जीएमसी के अधिकारियों ने भाग लिया। साथ ही जीएमसी के कर्मचारियों से बनी गश्ती टीमें भी मौजूद थीं, जिन्हें आज से व्यवसाय मालिकों द्वारा अधिसूचना के पालन की निगरानी करने और उसी के अनुपालन या उल्लंघन पर दैनिक रिपोर्ट संकलित करने का काम सौंपा गया है।
यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि जीएमसी कर्मचारियों की गठित पांच टीमों को पहले ही जीएमसी द्वारा अधिसूचित किया गया था, जो गश्त के दौरान पुलिस विभाग और आबकारी विभाग के कर्मियों के साथ शामिल होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे प्रतिष्ठान रात 11 बजे तक बंद हो जाएं और 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के साथ-साथ यूनिफार्म में छात्रों को शराब या मादक पेय न परोसा जाए। प्रत्येक टीम अभ्यास के लिए निर्धारित जीएमसी के अधिकार क्षेत्र के भीतर पांच क्षेत्रों में से एक की निगरानी करेगी।
उल्लंघनकर्ताओं को अधिसूचना के अनुपालन में सिक्किम व्यापार लाइसेंस और विविध नियम, 2011 की धारा 13 के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें पचास हजार रुपये का जुर्माना और व्यापार लाइसेंस रद्द करना शामिल है। उप महापौर ने शराब परोसने या पब, बार और डिस्कोथेक में प्रवेश की अनुमति देने की अनुमत आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के निर्णय को उजागर करने के लिए जागरुकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि संबंधित प्रतिष्ठानों को जल्द से जल्द इसकी सूचना दी जानी चाहिए।
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