कोर्ट के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी, महिला थानाध्यक्ष निलंबित

हाजीपुर । वैशाली में महिला थाना अध्यक्ष अदिति कुमारी को निलंबित कर दिया गया है। उन पर न्यायालय के आदेश का पालन न करने का आरोप है, जिसके बाद वैशाली एसपी ने यह कार्रवाई की है। यह मामला लालगंज थाना क्षेत्र से एक बालिग युवती के अपहरण से जुड़ा है। पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया था। न्यायालय में धारा 164 के तहत बयान दर्ज होने के बाद, कोर्ट ने युवती को उसके पति को सौंपने का आदेश दिया था।

हालांकि, महिला थाना अध्यक्ष अदिति कुमारी और लालगंज थाना के अनुसंधानकर्ता ने युवती को उसके माता-पिता को सुपुर्द कर दिया। न्यायालय को इसकी जानकारी मिलने पर, वैशाली एसपी ने साइबर थाना अध्यक्ष सह डीएसपी चांदनी सुमन को पूरे मामले की जांच का आदेश दिया।

डीएसपी की जांच में मामला सही पाया गया। इसके बाद वैशाली एसपी ने थाना अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। परिणामस्वरूप, वैशाली एसपी ने थाना अध्यक्ष को निलंबित कर पुलिस लाइन भेज दिया है।

वैशाली एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि अपहृत युवती को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उसके पति को सुपुर्द किया जाना था। लेकिन महिला थानाध्यक्ष अदिति कुमारी ने विधिसम्मत प्रक्रिया और युवती की इच्छा का समुचित परीक्षण किए बिना उसे माता-पिता को सौंप दिया था। डीएसपी साइबर द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में प्रथम दृष्टया थाना अध्यक्ष की भूमिका में विभागीय स्तर पर त्रुटियां पाई गई हैं।

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