पटना हाईकोर्ट से ओसामा शहाब को राहत, गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक

Relief for Osama Shahab from Patna High Court; arrest warrant stayed.

हाजीपुर । पटना हाईकोर्ट ने सीवान कोर्ट के फैसले को पलटते हुए RJD विधायक ओसामा शहाब (Osama Shahab) की गिरफ्तारी वारंट पर तत्काल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के फैसले से ठीक पहले पटना में उनके आवास पर गिरफ्तार करने सीवान पुलिस पहुंच चुकी थी। मामला सीवान के महादेवा में एक जमीनी विवाद से जुड़ा है, जिसमें एक डॉक्टर दंपति ने एफआईआर दर्ज कराई थी। ओसामा शहाब सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा से विधायक हैं, और बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र हैं।

ओसामा शहाब के खिलाफ सीवान के महादेवा थाना में 15 अप्रैल 2026 को मामला दर्ज होने के बाद यह केस लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। गोपालगंज के माझागढ़ थाना क्षेत्र के कमनपुरा निवासी डॉक्टर विनय कुमार की पत्नी डॉक्टर सुधा सिंह ने आरोप लगाया कि ओसामा सहाब और उनके लोगों ने जबरन जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की।

जमीन पर काम के दौरान मारपीट, धमकी और विवाद करने का भी आरोप लगाया गया। महादेवा थाना में इस मामले में कांड संख्या 73/2026 दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और पूरे मामले की गहनता से पड़ताल की गई।

मामला दर्ज होने के बाद ओसामा सहाब ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सीवान कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। हालांकि 28 अप्रैल को सीवान कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीवान पुलिस ने कोर्ट से विधिवत गिरफ्तारी वारंट हासिल किया। 3 मई को कोर्ट से वारंट निर्गत होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी।

4 मई को सारण डीआईजी निलेश कुमार और सीवान एसपी पूरन कुमार झा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ओसामा सहाब की गिरफ्तारी के लिए सीवान शहर स्थित उनके आवास और हुसैनगंज थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव स्थित पैतृक घर पर एक साथ छापेमारी की।

हालांकि दोनों जगहों पर पुलिस को ओसामा सहाब नहीं मिले। छापेमारी के बाद डीआईजी ने मीडिया से कहा था कि पुलिस को मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर गिरफ्तारी की कोशिश की गई। उन्होंने कहा था कि आरोपी नहीं मिले हैं, लेकिन पुलिस गिरफ्तारी के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रखेगी।

सीवान कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ओसामा सहाब ने 1 मई को पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद 6 मई को मामला हाईकोर्ट में सूचीबद्ध हुआ और 13 मई को जस्टिस अजीत कुमार की अदालत में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान ओसामा सहाब के वकील और सरकारी पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इसी बीच हाईकोर्ट से रोक आदेश आने से पहले सीवान पुलिस को सूचना मिली थी कि ओसामा सहाब पटना स्थित विधायक आवास में मौजूद हैं। सूचना के बाद पुलिस टीम ने वहां भी छापेमारी की, लेकिन वहां भी वे नहीं मिले।

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