बंगलूरू , 02 जून। कर्नाटक यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार जेडीएस सांसद प्रज्ज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। प्रज्ज्वल रेवन्ना द्वारा महिला का अपहरण और यौन उत्पीड़न करने के मामले में एसआईटी शनिवार को प्रज्ज्वल की मां भवानी रेवन्ना से पूछताछ के लिए होलेनरसिपुर स्थित उनके आवास पर पहुंची थी। हालांकि भवानी एसआईटी टीम को घर पर नहीं मिलीं। पिछले 24 घंटों में टीम ने उनकी तलाश में कई जगहों पर छापे मारे।
दरअसल यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने भवानी रेवन्ना को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। नोटिस के तहत एक जून को भवानी से घर पर मौजूद रहने और उनसे पूछताछ की बात कही गई थी। इस नोटिस के खिलाफ भवानी ने अदालत का रुख किया था, लेकिन वहां से उन्हें निराशा हाथ लगी। जब एसआईटी की एक टीम भवानी के घर पहुंची तो वह वहां नहीं मिलीं। इसके बाद एसआईटी टीम ने इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन शाम तक भी जब भवानी रेवन्ना घर नहीं पहुंची तो एसआईटी की टीम लौट आई। बता दें, प्रज्ज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो के मामले में उसके पिता एचडी रेवन्ना भी गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल वो जमानत पर हैं।
वहीं, दो महिला वकील शनिवार शाम भवानी के आवास ‘चेनाम्बिका निलाया’ पहुंची थीं। उन्होंने इस दौरान एसआईटी अधिकारियों से मुलाकात की। हालांकि, अभी इस मुलाकात के पीछे के मकसद का खुलासा नहीं किया गया है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भवानी ने अपने वकीलों के माध्यम से सूचित किया था कि वह अस्वस्थ हैं और जल्द ही उनके सामने पेश होंगी।
सूत्रों के अनुसार, एसआईटी ने मैसूर, हासन, बंगलूरू, मांड्या और रामनगर समेत विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली। सूत्रों ने कहा कि पूछताछ करने के लिए भवानी के रिश्तेदारों के घरों पर भी तलाशी ली गई, लेकिन वह नहीं मिलीं। एसआईटी ने भवानी की तलाश के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया है।
प्रज्ज्वल रेवन्ना पर एक महिला को अगवा करने और कथित तौर पर उसका यौन शोषण करने का आरोप है। इसी मामले में भवानी भी आरोपी हैं। भवानी रेवन्ना ने एसआईटी द्वारा संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए बंगलूरू की अदालत में याचिका दायर कर गिरफ्तारी से राहत देने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया महिला को अगवा करने और में भवानी रेवन्ना का हाथ था। महिला का अपहरण करने के मामले में एसआईटी भवानी रेवन्ना और एचडी रेवन्ना समेत सात लोगों से पूछताछ कर रही है। इस मामले में एसआईटी ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें दोषी पाए जाने पर उम्रकैद हो सकती है। भवानी रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए एसआईटी ने कोर्ट में बताया था कि अपने बेटे प्रज्ज्वल को बचाने के लिए ही महिला के अपहरण की पूरी योजना भवानी रेवन्ना ने बनाई थी। (एजेन्सी)
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