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कैंसर के मरीजों को सरकार ने दी बड़ी राहत, GST दर 12% से घटाकर 5% की गई

नई दिल्ली (एजेन्सी)। GST परिषद की 54वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर की दवाओं व नमकीन पर जीएसटी दर घटाने का एलान किया। वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि परिषद ने बैठक के दौरान कई फैसले लिए। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकारी संबद्ध शैक्षणिक संस्थानों को जीएसटी से छूट देने का भी फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी घटाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि नमकीन पर जीएसटी दर भी संभावित रूप से कम की गई। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि वाणिज्यिक संपत्तियों को किराए पर देने को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत लाया गया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैंसर की दवाओं पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का उद्देश्य कैंसर के इलाज की कुल लागत को और कम करना है। इसके अलावा नमकीन के एक्सट्रूडेड एक्सपेंडेड सेवरी खाद्य पदार्थों पर भी निर्णय लिया गया है। इन पर जीएसटी की दर को पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं बल्कि भावी प्रभाव से घटाकर 18 प्रतिशत से 12 प्रतिशत किया जा रहा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला ने कहा कि धातु स्क्रैप पर, अपंजीकृत व्यक्तियों से अपंजीकृत व्यक्तियों को धातु स्क्रैप की आपूर्ति पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू किया गया है, बशर्ते कि आपूर्तिकर्ता सीमा पार करने पर पंजीकरण करवा ले। इसके अलावा, एक प्राप्तकर्ता जो आरसीएम के तहत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, उसे कर का भुगतान करना होगा, भले ही आपूर्तिकर्ता सीमा के अंतर्गत हो।

GST परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने क्षतिपूर्ति उपकर के बारे में चर्चा की और यह स्पष्ट रूप से समझा गया कि मार्च 2026 तक हम क्षतिपूर्ति उपकर एकत्र कर सकते हैं, जो विस्तारित क्षतिपूर्ति उपकर है। विस्तारित क्षतिपूर्ति उपकर का संग्रह बैक-टू-बैक ऋण चुकाने और उस पर ब्याज चुकाने के लिए किया जा रहा है। संभवतः जनवरी 2026 तक ही हम बैक-टू-बैक ऋण और ब्याज का भुगतान कर देंगे और इसलिए मार्च तक लगभग दो महीने का क्षतिपूर्ति उपकर बचा रहेगा, जो मार्च 2026 तक समाप्त हो जाएगा। आज परिषद में क्षतिपूर्ति उपकर पर स्थिति बहुत स्पष्ट रूप से रखी गई, चर्चा की गई। मार्च 2025 तक वास्तविक और अनुमानित कुल उपकर संग्रह 8,66,706 करोड़ रुपए है। और 5 सितंबर 2024 तक भुगतान किया गया मुआवजा माइनस 6,64,203 है। चुकाए जाने वाले ऋण माइनस 2,69,208 है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आईजीएसटी (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर) को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर स्पष्टीकरण देने और निर्णय लेने के उद्देश्य से आज सचिवों की एक समिति ने भी निर्णय लिया। विस्तृत चर्चा हुई, क्योंकि आज हमारे पास आईजीएसटी पर ऋणात्मक शेष है। इसलिए इस संबंध में परिषद ने निर्णय लिया कि आगे की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए राजस्व के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के अधिकारी होंगे।

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