गंगटोक, 28 सितम्बर । महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आज चिंतन भवन, गंगटोक में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों के साथ-साथ आंतरिक शिकायत समिति और स्थानीय शिकायत समिति के लिए एक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री श्री संजीत खरेल उपस्थित थे। कार्यक्रम में एससीपीसीआर अध्यक्ष श्रीमती रोमा तमांग, गंगटोक की उपमहापौर श्रीमती छिरिंग पाल्देन भूटिया, वरिष्ठ अतिरिक्त महाविधवक्ता डा डोमा टी भूटिया, अतिरिक्त सचिव श्रीमती बंदना राई प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
अपने संबोधन में, मंत्री श्री संजीत खरेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व वाली SKM सरकार में सही मायने में महिला सशक्तिकरण संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि आमा, वाहिनी और वात्सल्य जैसे महिला केंद्रित कार्यक्रम और कई अन्य योजनाएं राज्य में महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार की ईमानदार दृष्टि की गवाही देती हैं।
अपने संबोधन में, सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता और उस दिन की रिसोर्स पर्सन डा डोमा टी भूटिया ने किसी भी अवांछित और अनावश्यक स्पर्श को यौन उत्पीड़न माने जाने पर जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि महिलाएं कोई वस्तु नहीं हैं और उनके साथ समान अधिकार और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने आंतरिक शिकायत समिति से पीड़ितों के साथ मित्रवत, सकारात्मक और हर समय उपलब्ध रहकर संवेदनशील मुद्दे पर कार्रवाई करने का भी आग्रह किया।
इसके बाद, उन्होंने उन महिलाओं का उदाहरण दिया जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और समाज में योगदान दे रही हैं। उन्होंने सभा में सभी को एक साथ आने और प्रभाव डालने के लिए प्रोत्साहित किया। अंत में, उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न सबसे प्रासंगिक मुद्दों में से एक है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
इससे पहले, डब्ल्यूसीडीडी की अतिरिक्त सचिव श्रीमती बंदना राई ने अपने स्वागत भाषण में यौन उत्पीड़न को न केवल कार्यालयों में बल्कि मुख्य रूप से स्कूलों में भी शामिल होने पर जोर दिया। इसके बाद, उन्होंने छात्रों से दृढ़ रहने और अपने लिए स्टैंड लेने और बोलने पर जोर दिया। कार्यशाला के माध्यम से, उन्होंने छात्रों से आगे क्या किया जा सकता है, इसके बारे में उचित ज्ञान लेने का आग्रह किया।
उन्होंने पॉक्सो अधिनियम के बारे में भी जानकारी दी जो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और महिलाओं के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाने की वकालत करता है। कार्यक्रम को संवादात्मक चर्चा के लिए खुला रखा गया जहां प्रश्न रखे गए और चर्चा की गई। कार्यक्रम का समापन उप निदेशक, डब्ल्यूसीडीडी, श्रीमती यामिनी प्रधान के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।
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