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नए आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

सोरेंग । जुलाई से लागू किये जाने वाले नए आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षण का दूसरा चरण आज स्थानीय डीएसी सभागार में गेजिंग एसपी जे जयापांडियन द्वारा सोरेंग एसडीपीओ समीर प्रधान, जिले के विभिन्न थानों के एसएचओ एवं अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान एसपी ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023 और इंडियन इवीडेंस एक्ट (आईईए), 1872 के तुलनात्मक अध्ययन पर जानकारी दी। इसमें उन्होंने आईईए 1872 से वीएसए 2023 की धारा में बदलाव पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आईईए 1872 से बीएसए 2023 में किए गए बदलावों की जानकारी प्राप्त करने का निर्देश भी दिया।

गौरतलब है कि इस बदलावों में प्रासंगिक तथ्य, दबाव, मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य में बयान, विशेषज्ञों की राय, मौखिक प्रत्यक्ष साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड में समान कानूनी प्रभाव, वैधता और कागजी रिकॉर्ड आदि शामिल हैं। इसके अलावा, प्रशिक्षण में जयापांडियन ने बीएसए 2023 में जोड़े गए अनुभाग, साक्ष्य की परिभाषा, पुलिस स्वीकारोक्ति, दस्तावेजी साक्ष्य, माध्यमिक साक्ष्य और आईईए से बीएसए अनुभागों के अनुरूप मैपिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

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