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परमिट नियमों को कड़ाई से लागू करेगी सिक्किम सरकार

गंगटोक । हिमालयी राज्य सिक्किम में अवैध प्रवेश पर अंकुश लगाने हेतु राज्य पर्यटन विभाग ने नाथुला पास में किसी भी अवैध प्रवेश को रोकने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर इसे सिक्किम सरकार द्वारा राज्य के भीतर यात्रा नियमों के प्रति कड़े रुख के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अंतर्गत अब टैक्सी ऑपरेटरों को अपनी सेवाएं संचालित करने के लिए, खासकर उन क्षेत्रों में आवश्यक परमिट रखना अनिवार्य है, जहां विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है।

अधिसूचना में उचित परमिट के बिना टैक्सी ऑपरेटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का सरकार का निर्णय स्थानीय कानूनों और नियमों के अनुपालन के महत्व को रेखांकित करता है। इस उपाय का उद्देश्य सिक्किम में निवासियों और आगंतुकों दोनों के लिए एक सुरक्षित और विनियमित यात्रा वातावरण सुनिश्चित करना है।

इस संबंध में जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, पर्यटन व नागरिक उड्डयन विभाग को विभाग से अपेक्षित परमिट प्राप्त किए बिना टैक्सी ऑपरेटरों के अनधिकृत प्रवेश के संबंध में कई शिकायतें मिली हैं, जो आरएपी/पीएपी शासन का स्पष्ट उल्लंघन है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे में गृह विभाग की अधिसूचना संख्या 9/गृह/2001 दिनांक 5/2/2001 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पर्यटन विभाग नाथुला जाने के लिए परमिट जारी करने वाला एकमात्र प्राधिकारी है।

विभाग ने आगे कहा, इसके अलावा, विभाग संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं को सख्ती से सूचित करता है कि उन्हें पंजीकृत ट्रैवल एजेंसियों से अनिवार्य रूप से नाथुला परमिट प्राप्त करना होगा। वहीं, टैक्सी ऑपरेटरों/ट्रैवल एजेंसियों को विभाग से पूर्व परमिट प्राप्त करना सुनिश्चित करना होगा। साथ ही, पर्यटकों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे संबंधित ट्रैवल एजेंसियों से अधिकृत हस्ताक्षर के साथ नाथुला परमिट की एक प्रति मांगें।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ये परमिट कई स्थानों से प्राप्त किए जा सकते हैं, जिनमें सभी क्षेत्रों के लिए गंगटोक, पूर्वी सिक्किम के लिए रोंगली और उत्तर सिक्किम के लिए मंगन शामिल हैं। वहीं, भारतीय नागरिकों सहित सिक्किम आने वाले लोगों को क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इनर लाइन परमिट (आईएलपी) प्राप्त करना होगा।

गौरतलब है कि, सिक्किम के भीतर विशिष्ट गंतव्यों, जैसे नाथुला पास और लाचुंग के लिए भी परमिट की आवश्यकता होती है। यात्री स्थानीय ट्रैवल एजेंटों या ट्रैवल एजेंट सेवाएं प्रदान करने वाले कुछ होटलों के माध्यम से इन परमिटों की व्यवस्था कर सकते हैं, जिसमें एक फोटो आईडी की प्रस्तुति आवेदन प्रक्रिया का हिस्सा है।

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