एनएच-10 भारी वाहनों के लिए बंद

मरम्मत कार्य के लिए लिया गया निर्णय

गंगटोक : सिक्किम की लाइफ लाइन एनएच-10 के एक हिस्से की खराब स्थिति से उत्पन्न जानमाल के खतरे एवं इसका समाधान सुनिश्चित करने हेतु मरम्‍मत के लिये कल से इस मार्ग पर यातायात बंद कर दिया गया है।

इस संबंध में कालिम्पोंग के जिला मजिस्ट्रेट बालासुब्रमण्यम टी ने जिले में एनएच-10 से भारी वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने का एक नया आदेश जारी किया है। यह आदेश राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बुनियादी विकास निगम (एनएचआईडीसीएल) की ओर से  मिली उस सूचना के बाद आया, जिसमें एनएच-10 के मुद्दों और सड़क सुरक्षा के कारण वाहनों की आवाजाही को लेकर चिंता जताई गई थी।

प्राप्‍त जानकारी के अनुसार, ये प्रतिबंध 9 अप्रैल से लेकर अगली सूचना तक लागू रहेंगे। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अधिक कुशल यातायात प्रबंधन है। आदेश के अनुसार, छह टन से अधिक वजन वाले सभी भारी वाहन दो महत्वपूर्ण मार्गों- गोरुबाथान पंडारा से लाभा, अलगड़ा, पेदोंग होते हुए रेशी तक और गोरुबथान पंडारा से लाभा, अलगड़ा होते हुए कालिम्पोंग तक प्रतिबंधित रहेंगे।

हालांकि, इस प्रतिबंध में केवल कालिम्पोंग शहर जाने वाले 6 टन तक के छोटे वाहनों के लिए कुछ छूट दी गई है। इन वाहनों को केवल रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक अलगड़ा और कालिम्पोंग के बीच चलने की अनुमति होगी। कालिम्पोंग शहर के अलावा किसी अन्य गंतव्य पर जाने वाले वाहनों को इस मार्ग का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

वहीं, आदेश में पुलिस अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर केस-टू-केस आधार पर सभी प्रकार के वाहनों के लिए अस्थायी प्रतिबंध या डायवर्जन लगाने की भी अनुमति दी गई है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से ही ऐसी कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने पुलिस, खास कर ट्रैफिक विभाग को इन प्रतिबंधों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। साथ ही, वाहनों की निगरानी के लिए पुलिस पंडारा, गोरुबथान और जिले की सीमाओं पर कंट्रोल प्वायंट स्थापित करेगी।

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