गंगटोक । सिक्किम में अब 12 वर्ष से अधिक पुराने लग्जरी टैक्सी वाहन नहीं चल सकेंगे। वहीं, आगामी एक जुलाई से ट्रैफिक नियमों की निगरानी हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ई-चालान प्रणाली लागू कर दी जाएगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि लग्जरी वाहनों (जेड-सीरीज) के परमिट की अवधि और वैधता 12 वर्ष से अधिक नहीं होगी और उसके बाद इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकेगा। साथ ही, इन नियमों की निगरानी के लिए एक जुलाई से एआई आधारित ई-चालान प्रणाली भी लागू की जाएगी।
इसके तहत ट्रैफिक नियमों के किसी भी उल्लंघन पर स्वचालित रूप से 2000 रुपये का ई-चालान लगा दिया जाएगा। इस पर दोहरे जुर्माने से बचने के लिए ई-चालान राशि जमा करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। ऐसे में विभाग ने 12 वर्ष से अधिक पुराने लग्जरी टैक्सी वाहन मालिकों से दंडात्मक कार्रवाई और अन्य कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए अपने वाहनों को तुरंत प्राइवेट श्रेणी की सीरीज में परिवर्तित करने का आग्रह किया गया है।
उल्लेखनीय है कि बीते 24 मई को राज्य के पर्यटन व नागरिक उड्डयन विभाग ने गंगटोक से नाथुला, छांगू और बाबा मंदिर पॉइंट के लिए परमिट शुल्क सहित एक नया किराया चार्ट जारी करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। बैठक में लग्जरी वाहनों के लिए टैक्सी किराया 7000 रुपये और सामान्य वाहनों के लिए 6500 कर दिया गया है।
इसके अलावा, आदेश में यह भी कहा गया है कि पर्यटक अतिरिक्त किराया वसूलने से संबंधित किसी भी मुद्दे के लिए पर्यटन व नागरिक उड्डयन विभाग से 9434182178, पुलिस चेक पोस्ट से 7908081127 और परिवहन विभाग से 9434126851 नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
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