गंगटोक : सिक्किम सरकार ने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों को एक कड़ा सर्कुलर जारी कर नागरिक सेवा में ईमानदारी और अनुशासन बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। मुख्य सचिव द्वारा जारी इस सर्कुलर में उन घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई है जहां कर्मचारियों ने अपने सेवा संबंधी मामलों से संबंधित निर्णयों को प्रभावित करने के लिए कथित तौर पर राजनीतिक और अन्य अनुचित प्रभावों का सहारा लिया है।
अपने जारी सर्कुलर में, सरकार ने सिक्किम सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, 1981 के उपनियम 21 का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, जो सरकारी कर्मचारियों को अपने लाभ के लिए या प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक प्रभाव लेने या उसका उपयोग करने से सख्त मना करता है। साथ ही, सर्कुलर में 1995 में जारी निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है, जो इस तरह के कदाचार के प्रति सरकार के जीरो-टॉलरेंस के रुख को रेखांकित करता है।
इसे लेकर, सिक्किम के मुख्य सचिव ने चेतावनी दी है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर सिक्किम सरकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर्कुलर में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी अनुरोध और सेवा-संबंधी मामले उचित विभागीय माध्यमों से प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
उल्लेखनीय है कि सरकार का यह कदम नागरिक सेवा में निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए सरकार की नई प्रतिबद्धता दर्शाता है। अधिकारियों से नियमों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया गया है। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस निर्देश का उद्देश्य सिक्किम में प्रशासनिक ढाँचे को मजबूत करना और निष्पक्ष शासन की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
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