गंगटोक, 21 सितम्बर । सिटीजन एक्शन पार्टी (CAP) सिक्किम ने मांग की है कि राज्य सरकार जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 के संबंध में अगले एक सप्ताह के भीतर अपना रुख सार्वजनिक करे, जिसे 1 अक्टूबर से पूरे देश में लागू किया जाएगा। पार्टी ने कहा कि चूंकि यह नया अधिनियम सीधे तौर पर सिक्किम के विशेष सुरक्षा प्रावधान अनुच्छेद 371 एफ को प्रभावित करता है, इसलिए कैप ने मांग करता है कि कानून पारित होने से पहले केंद्र सरकार के समक्ष सिक्किम सरकार का रुख सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
गुरुवार को गंगटोक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएपी के कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र अधिकारी ने कहा कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम सिक्किम के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करेगा। उन्होंने सिटीजन एक्शन पार्टी की ओर से नये अधिनियम को आपत्तिजनक बताते हुए दावा किया है कि इससे नियम चार-चार का भी उल्लंघन होगा। कैप के अनुसार, यह सिक्किम के लिए खतरा है क्योंकि जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 ने संबंधित राज्य में पैदा हुए लोगों को अन्य अधिकारों के साथ-साथ राज्य सरकार की नौकरी पाने का अधिकार दिया है। अधिकारी ने कहा कि जब नया कानून 1 अक्टूबर से पूरे देश में लागू हो जाएगा, तो सिक्किम में पैदा हुए लोग, लेकिन जो सिक्किम के नागरिक या सीओआई नहीं हैं, उन्हें भी सरकारी नौकरियों का अधिकार होगा।
उन्होंने कहा कि चूंकि यह सिक्किम के लिए बहुत गंभीर मामला है, इसलिए यह सिक्किम में लागू होगा या नहीं और इसे रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार के समक्ष की गई पहल का सार्वजनिक होना आवश्यक है। नरेंद्र अधिकारी ने लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने इस मुद्दे को सदन भी नहीं उठाया है इससे साफ है कि एसडीएफ और एसकेएम दोनों ही पार्टियों ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया है।
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