मादक पदार्थ के तस्‍कर को 10 वर्ष की कैद

गंगटोक : गंगटोक के विशेष एसएडीए अदालत ने प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा सुनायी है।

आज यह जानकारी देते हुए बताया गया कि विगत 20 मार्च को सिक्किम एंटी ड्रग्स एक्ट की धारा 9(1)(सी) के तहत एक ड्रग अपराधी को यह सजा सुनाई गई है। इस संबंध में सदर थाने में एक केस दर्ज किया गया था जिसमें आरोपी के कब्जे से प्रतिबंधित साइकोट्रोपिक पदार्थ स्पास्मो प्रॉक्सीवॉन प्लस के 722 कैप्सूल जब्त किए गए थे।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह सजा सिक्किम पुलिस की मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इस मामले में तत्‍कालीन एसआई शेदा भूटिया (अब पुलिस इंस्पेक्टर) के नेतृत्व में त्वरित और प्रभावी जांच में एसएडीए कानून के तहत सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया गया जिनके परिणामस्वरूप ही अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित हो पाया। न्यायालय ने अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है।

उल्लेखनीय है कि यह सजा मादक पदार्थों के तस्करी के खिलाफ एक कड़ा संदेश है कि सिक्किम पुलिस अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए निर्णायक, कानूनी रूप से ठोस कार्रवाई करेगी। विभाग ने सिक्किम को नशा मुक्त बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए आमलोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने का आग्रह किया है।

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