sidebar advertisement

डॉ संजय उप्रेती के हत्‍यारे को मिली उम्रकैद की सजा

गंगटोक । डॉ संजय उप्रेती की हत्या और सफाई कर्मचारी कलावती छेत्री पर जानलेवा हमला करने के अपराध में शामिल थिनले दोर्जी भूटिया को गंगटोक जिला व सत्र न्यायालय की विशेष अदालत ने आज उम्रकैद की सजा सुनाई है। कल ही विशेष अदालत ने हत्या, हत्या के प्रयास और सरकारी कर्मचारी को कार्यस्थल में बाधा देने एवं गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में भूटिया को दोषी ठहराया था।

मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता यादव शर्मा ने अदालत के समक्ष दोषी को हत्या के लिए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माना, हत्या के प्रयास के लिए धारा 307 के तहत 10 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना और सरकारी कर्मचारी को कार्यस्थल में बाधा एवं गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में धारा 353 के तहत एक साल कैद और एक हजार रुपए जुर्माने की मांग की।

वहीं, अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता ने उसके केवल 44 वर्ष की उम्र एवं विभिन्न बीमारियों से ग्रसित रहने का हवाला देते हुए अदालत से नरमी बरतते हुए कम सजा देने की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ज्योति खडक़ा ने अभियुक्त को धारा 302 के तहत साधारण आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 307 के तहत 10 वर्ष कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माना और धारा 353 के तहत एक वर्ष के साधारण कैद की सजा सुनायी है।

खचाखच भरे अदालत कक्ष में मामले की सुनवाई के दौरान लोग फैसले को लेकर काफी उत्सुक थे और उन्होंने इस फैसले पर संतोष जाहिर किया है। गौरतलब है कि काफी लंबे समय बाद छूरे से हमला कर हत्या के इस मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है।

#anugamini #sikkim

No Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sidebar advertisement

National News

Politics