जिला प्रशासन ने शुरू किया मिशन क्लीन स्काई

हटेंगे बेतरतीब तरीके से लगाए गए ओवरहेड तार

गंगटोक : हिमालयी राज्य सिक्किम की खूबसूरत राजधानी शहर गंगटोक में बेतरतीब ओवरहेड केबलों की समस्या से निपटने के लिए गंगटोक जिला प्रशासन ने गंगटोक नगर निगम, आईएसपी और संबंधित विभागों के साथ मिलकर दूरसंचार और इंटरनेट केबल बिछाने को विनियमित और सुव्यवस्थित करने के लिए मिशन क्लीन स्काई शुरू किया है।

प्राप्‍त जानकारी के अनुसार, इस मिशन में सभी अप्रयुक्त, अनुपयोगी एवं निष्क्रिय तारों को हटाने के साथ ही उन्हें भूमिगत करना, और अन्य क्षेत्रों में तारों को एक साथ बांध कर सुरक्षित करना शामिल हैं। इसके अलावा, इस मिशन के तहत अब इंटरनेट सेवा प्रदाता सार्वजनिक जमीन पर अपने तार नहीं लगा सकेंगे। उन्हें कंपनी के नाम वाले बॉक्स में या निजी परिसर में तारों को खंभों पर व्यवस्थित रूप से बांधना अनिवार्य होगा।

उल्लेखनीय है कि गंगटोक शहरी क्षेत्र में अव्यवस्थित ओवरहेड केबल गंभीर समस्याएं पैदा कर रही हैं, जिनमें शहर की प्राकृतिक सुंदरता खराब होने के साथ ही पर्यटन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, यह आपात स्थिति व आपदाओं के दौरान बचाव कर्मियों व वाहनों की सुचारु आवाजाही में भी बाधा उत्पन्न करता है। इसके अलावा, जिस तरह से ये तार बिछाए गए हैं, वह भारत में मार्गाधिकार नियमों और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 का उल्लंघन है।

जीएमसी के अनुसार, मिशन क्‍लीन स्काई के तहत बीएसएनएल या बिजली विभाग के उन पुराने खंभों को भी हटाया जायेगा, जिनका भविष्य में बेतरतीब ढंग से तार बिछाने के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है। बताया गया है कि यह मिशन, एमजी मार्ग और लाल बाजार से शुरू होकर, अब राजमार्गों पर केंद्रित होगा, और मुख्य सडक़ों से लेकर गलियों तक सभी सार्वजनिक मार्गों को सुरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा।

इससे शहर की दृश्यात्मक सुंदरता में वृद्धि होने के साथ ही विश्वसनीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी और आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान केबलों से उत्पन्न जोखिमों को कम किया जा सकेगा। जिला प्रशासन ने एक आदेश पारित कर कहा है कि तारों को बिछाने या क्रॉस करने को अनिवार्य सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसका अर्थ है कि दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अपने तारों को पास करने के लिए इन किनारों और ऐसी अन्य संरचनाओं का उपयोग करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि वे किसी की संपत्ति को अनावश्यक रूप से नुकसान न पहुंचाएं।

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