गंगटोक । गंगटोक के देवराली में टेलीफोन के माध्यम से आर्थिक धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। इसमें पीड़ित प्रकार प्रधान नामक एक 24 वर्षीय युवक ने गंगटोक सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। सदर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 308(2)/318(2)/319(2) और आईटी एक्ट 2000 की धारा 66डी के तहत मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अपनी दर्ज की गई एफआईआर में पीडि़त प्रकार प्रधान ने एक अज्ञात व्यक्ति पर उन्हें एक घोटाले के माध्यम से धोखा देने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार, प्रधान से बीते 17 जुलाई को अमन गुप्ता नामक एक फेड कर्मचारी के रूप में किसी व्यक्ति ने वॉयस कॉल के जरिए संपर्क कर बताया कि अबू काजिम नामक व्यक्ति को एक पार्सल मिला है जिसमें एक एक्सपायर हो चुका पासपोर्ट, डेबिट कार्ड, कपड़े, एक लैपटॉप और अन्य वस्तु हैं।
इसके साथ ही घोटालेबाज ने प्रधान को वेरिफिकेशन के लिए अपनी स्क्रीन में अपना आधार कार्ड दिखाने का निर्देश दिया। इसके बाद ही कॉल करने वाले ने प्रधान के एसबीआई खाते में लाभार्थियों के रूप में दो खाते जोड़े और धमकी दी कि अगर उन्होंने उसकी मांगें नहीं मानीं तो वह उन्हें नशीले पदार्थों के केस में गिरफ्तार करवा देगा।
इसके बाद, संदेह बढ़ने पर प्रधान ने घोटाले करने वाले से वीडियो चालू करने का अनुरोध किया, जिससे उनमें कुछ बहस हुई और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। तब प्रधान ने तुरंत अपना बैंक खाता फ्रीज कर बैंक को धोखेबाज द्वारा जोड़े गए खातों को फ्रीज करने के लिए सूचित किया। पुलिस ने बताया कि अपराधी को पकड़ने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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