सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक को लेकर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित

गंगटोक : राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-सिक्किम ने 18 मार्च को सिंगताम नगर पंचायत सामुदायिक हॉल में एक जागरुकता और संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 सहित उसके बाद किए गए संशोधनों के बारे में नागरिकों और अधिकारियों को प्रशिक्षित करना था।

कार्यक्रम में दीपशिखा राई, सिंगताम नगर पंचायत के कर्मचारी तथा एसपीसीबी के अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का आरंभ एसपीसीबी के जेई प्रवाश छेत्री के प्रस्तुतीकरण से हुआ, जिसमें उन्होंने जीएसआर 571(ई) के माध्यम से 12 अगस्त, 2021 को लागू किए गए संशोधन नियमों के तहत एसयूपी वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक की जानकारी दी। उन्होंने एसयूपी के पर्यावरणीय खतरे, सामूहिक प्रयास की आवश्यकता और सीपीसीबी द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल, निरीक्षण संबंधित मॉड्यूल और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उल्लंघनों की रिपोर्टिंग के लिए सार्वजनिक शिकायत ऐप के बारे में भी विस्तार से बताया।

कार्यक्रम के दूसरे चरण में एसपीसीबी के रेशप छेत्री ने जीएसआर 201(ई) के तहत 14 मार्च, 2024 को लागू किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया की जानकारी दी। इस एसओपी में प्लास्टिक अपशिष्ट का मूल्यांकन, वर्गीकरण, नमूना संग्रहण, मात्रात्मक आंकलन, पुनर्चक्रण और निपटान के दिशानिर्देश शामिल हैं। प्रशिक्षण में सभी हितधारकों की भूमिकाओं, उचित अपशिष्ट प्रथाओं, कानूनी एवं तकनीकी अनुपालन और समय पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग पर जोर दिया गया। इस पहल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक-मुक्त सिक्किम की दिशा में प्रतिबद्धता को और मजबूत किया गया।

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