गंगटोक । सिक्किम में लग्जरी वाहनों (जेड-सीरीज) की परमिट 12 वर्षों तक सीमित करने के बाद अब राज्य सरकार ने एक और अधिसूचना जारी कर सरकारी वाहनों के लिए समय सीमा तय कर दी है। इसके तहत, अब राज्य में निर्माण या प्रारंभिक पंजीकरण की तिथि से 15 वर्ष तक के वाहन ही चल सकेंगे।
गौरतलब है कि परिवहन विभाग के मोटर वाहन डिवीजन द्वारा जारी इस निर्देश से लगभग 632 वाहन कबाड़ में तब्दील हो जाएंगे। यह आदेश प्रकाशन की तिथि से तुरंत प्रभावी है, जो राज्य में सरकारी वाहनों की सक्षमता और सुरक्षा में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जानकारी के अनुसार, अधिसूचना में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के उस राजपत्र का संदर्भ दिया गया है, जिसे 2021 और 2022 में कई संशोधनों के माध्यम से जारी किया गया है। निर्देश में कहा गया है कि 15 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद सरकारी वाहनों के लिए कोई लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके तहत प्रभावित वाहनों में केंद्र सरकार एवं उसके विभाग, राज्य/संघ शासित क्षेत्रीय सरकार एवं उसके विभाग, नगर पालिका या नगर निगम जैसे स्थानीय निकाय, पंचायतें और सडक़ परिवहन निगम अधिनियम 1950 और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्थापित राज्य परिवहन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केंद्र एवं राज्य सरकारी स्वायत्त निकाय शामिल हैं।
अधिसूचना में सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से परिवहन विभाग को वाहन स्क्रैपिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। वहीं, इन प्रावधानों का पालन न करने पर केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (2019) की धारा 179, 190 और 192 के तहत दंड का भी प्रावधान है।
उल्लेखनीय है कि इस महीने की शुरुआत में ही सिक्किम सरकार ने अपने एक फैसले में लग्जरी वाहनों (जेड-सीरीज) के परमिट की जीवन अवधि और वैधता 12 साल तय कर दी थी। 12 साल के बाद इन वाहनों का नवीनीकरण नहीं किया जा सकेगा। इन नियमों की निगरानी के लिए एक जुलाई 2024 से एआई-आधारित ई-चालान प्रणाली लागू की जाएगी और इसका उल्लंघन किए जाने पर एआई निगरानी प्रणाली के माध्यम से 2000 रुपये जुर्माने का ई-चालान स्वचालित रूप से कट जाएगा। हालांकि, दोहरे जुर्माने से बचने के लिए जुर्माना जमा करने के लिए 24 घंटे की छूट प्रदान की गयी है।
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