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ईडी की जांच का सामना करने को तैयार: केजरीवाल

नई दिल्ली , 28 मार्च । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। केजरीवाल कथित शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को यहां एक अदालत में आबकारी नीति मामले की सुनवाई के दौरान खुद दलीलें दीं और कहा कि देश के सामने आम आदमी पार्टी (आप) के भ्रष्ट होने की झूठी तस्वीर पेश की जा रही है।

उन्होंने यह दलीलें तब दीं, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया। ईडी ने केजरीवाल की और सात दिन की हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा कि मामले से जुड़े कुछ लोगों से उनका आमना-सामना कराने की जरूरत है।

ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जवाब देने में टालमटोल कर रहे हैं और अपने डिजिटल उपकरणों के पासवर्ड का खुलासा नहीं कर रहे हैं।

केजरीवाल ने अपनी दलील में कहा, आबकारी नीति मामले में चार गवाहों ने मेरा नाम लिया है। क्या किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए चार बयान पर्याप्त हैं?

उन्होंने कहा कि देश के सामने आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट होने की झूठी तस्वीर पेश की गई है और वह ईडी की जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं।

दिल्ली की सरकार जेल से न चलने देने के उपराज्यपाल वी के सक्सेना के बयान के एक दिन बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे ‘‘राजनीतिक साजिश’’ करार देते हुए गुरूवार को कहा कि लोग (इसका) जवाब देंगे।

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत में पेश किए जाने से कुछ समय पहले केजरीवाल से सक्सेना के बयान के बारे में पूछा गया।

मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, यह एक राजनीतिक साजिश है। जनता इसका जवाब देगी।

ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में 21 मार्च को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और बाद में यहां एक अदालत ने मुख्यमंत्री को 28 मार्च (आज) तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया था।

आप नेताओं ने कई मौकों पर केजरीवाल के इस्तीफे से इनकार किया और जोर देकर कहा कि वह (केजरीवाल) जेल के अंदर से अपनी सरकार चलाएंगे।

उपराज्यपाल सक्सेना ने बुधवार को कहा था, मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त कर सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी।

आप के राष्ट्रीय संयोजक को ED ने इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और बाद में अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक हिरासत में भेज दिया था। (एजेन्सी)

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