गुवाहाटी । असम मंत्रिमंडल ने मंगलवार को प्रथम और द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में चाय बागान जनजातियों और आदिवासी समुदायों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि यह राज्य के सबसे हाशिए पर स्थित वर्गों में से एक के लिए सकारात्मक कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण विस्तार है। यह फैसला असम विधानसभा परिसर में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया गया है।
इस कदम से चाय बागान जनजातियों और आदिवासी समुदायों को अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में मौजूदा कोटा के अतिरिक्त उच्चस्तरीय सरकारी सेवाओं में भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि यह निर्णय नीति-निर्माण और प्रशासनिक भूमिकाओं में चाय बागान जनजातियों और आदिवासी युवाओं के अधिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के सरकार के इरादे को दर्शाता है।असम की अर्थव्यवस्था में, विशेष रूप से चाय उद्योग के माध्यम से इस समुदाय के महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद ऐतिहासिक रूप से यह समुदाय वरिष्ठ सरकारी पदों में कम प्रतिनिधित्व वाला रहा है। मंत्रिमंडल ने इस बात पर गौर किया कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए आरक्षण का विस्तार करने से चाय बागान जनजातियों और आदिवासी पृष्ठभूमि के शिक्षित युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे, उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने में मदद मिलेगी।
आरक्षण संबंधी निर्णय के अलावा, मंत्रिमंडल ने 2026-27 वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीनों के लिए असम विधानसभा के समक्ष रखे जाने वाले वोट-ऑन-अकाउंट बजट विवरण को भी मंजूरी दी। एक अन्य महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहल के तहत मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (एमएमयूए) योजना के तहत अतिरिक्त 1,07,532 पात्र महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को उद्यमिता के लिए प्रारंभिक पूंजी जारी करने को मंजूरी दी। अवसंरचना और विकास संबंधी निर्णयों में रक्षा मंत्रालय की ओर से परियोजना की डीपीआर को मंजूरी देने के बाद कार्बी आंगलोंग के लांगवोकु में दूसरे सैनिक विद्यालय के निर्माण को मंजूरी देना और खेल अवसंरचना विकास के लिए असम क्रिकेट एसोसिएशन के पक्ष में धेमाजी जिले में 31 बीघा से अधिक भूमि का निपटान करना शामिल था।
मंत्रिमंडल ने विरासत आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जोरहाट के बोरभेटी परिसर के एकीकृत विकास के लिए 20 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए। स्कूल शिक्षकों के लिए अर्जित अवकाश को बढ़ाकर 15 दिन कर दिया। पदोन्नति मानदंडों को आसान बनाने के लिए असम कृषि सेवा नियमों में संशोधन किया।
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