दार्जिलिंग । दार्जिलिंग लोकसभा सांसद राजू बिष्ट ने बताया कि माटीगड़ा में स्कूल से घर लौटते समय एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और जघन्य हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मोहम्मद अब्बास को दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई है। यह देखते हुए कि पिछले साल के अपराध ने सभी को झकझोर दिया था, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स में हत्याओं के खिलाफ व्यापक आक्रोश के बाद पीड़ित परिवार के लिए समर्थन अभूतपूर्व था, जिसके परिणामस्वरूप मामले को तेजी से निपटाया गया। सांसद राजू बिष्ट ने एक बयान में कहा, आज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद अब्बास को दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई।
उन्होंने कहा कि त्वरित और वैज्ञानिक जांच, त्वरित प्रक्रियाओं ने न्यायिक प्रक्रिया में आम नागरिकों का विश्वास बहाल करने में मदद की है। इसके अलावा सांसद राजू बिष्ट ने मामले को अदालत में ठीक से पेश करने के लिए सिलीगुड़ी पुलिस और जांच अधिकारी को धन्यवाद और बधाई दी। उन्होंने संयुक्त कार्रवाई समिति के अथक प्रयासों के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों, सभी गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक संगठनों, स्कूलों, कॉलेजों और परिवार के साथ खड़े होने और न्याय की मांग करने वाली विभिन्न हस्तियों को धन्यवाद दिया।
इसके अलावा, उन्होंने राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से पीड़ित परिवार से मिलने के लिए समय निकाला और यह सुनिश्चित किया कि मामले का शीघ्र निपटारा किया जाए। माटीगाड़ा मामले में सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स के नागरिकों द्वारा दिखाई गई एकता ने आज पूरे राज्य में इसी तरह की एकता और एकजुटता को प्रेरित किया है। यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बच्चा, लिंग की परवाह किए बिना, संरक्षित और सुरक्षित वातावरण में बड़ा हो। हम सभी प्रकार के अपराधों के खिलाफ सतर्क और एकजुट होकर इसे हरा सकते हैं।
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