दार्जिलिंग : 2017 में गोरखालैंड आंदोलन के दौरान हुए अमिताभ मलिक हत्याकांड के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने आज पूर्व विधायक प्रकाश गुरुंग को जमानत दे दी है। गुरुंग को इसी साल 9 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
मामले के संबंध में जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश दियाली ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद प्रकाश गुरुंग को स्थानीय अदालत में पेश किया था जहां अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। इसी बीच, 19 मार्च को हमने मामले के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने आरोपी पूर्व विधायक के खिलाफ दायर घोषित अपराधी के मामले पर रोक लगाते हुए 26 मार्च को अगली सुनवाई की तारीख तय की। उस दिन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने हमें जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में यह मामला दायर करने का सुझाव दिया।
बचाव पक्ष के वकील योगेश दियाली ने बताया कि इसके बाद हमने 2 अप्रैल को सर्किट बेंच में जमानत याचिका दायर की। हालांकि, उस दिन याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। उसके बाद, 7 अप्रैल को मामले की सुनवाई में न्यायाधीश ने अमिताभ मलिक हत्याकांड में प्रकाश गुरुंग को जमानत दे दी। हालांकि, दियाली ने यह भी कहा कि पुराने मामलों में वारंट जारी होने के कारण पूर्व विधायक प्रकाश गुरुंग अभी न्यायिक हिरासत से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन अमिताभ मलिक हत्याकांड के सबसे जटिल मामले में उन्हें जमानत मिल गई। अब हमें उम्मीद है कि उन्हें अन्य मामलों में भी जल्द ही जमानत मिल जाएगी।
उल्लेखनीय है कि दार्जिलिंग सदर थाने में कार्यरत एसआई अमिताभ मलिक की 2017 के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने जाते समय हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड के आरोप में 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से दावा शेरपा, अश्विन गुरुंग, सूरज प्रधान, परबेश मंगर, फिरोज थापा, देवराज लेप्चा, महेंद्र कामी, श्याम कामी और नवीन राई को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रखा गया, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच ने उन्हें जमानत दे दी। इसी तरह 15 फरवरी को पुलिस ने आयुष राई नामक एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया था। वहीं, मामले में जीजेएम प्रमुख बिमल गुरुंग को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं।
#anugamini #sikkim
No Comments: