जिला प्रशासन ने 10वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर लगाई रोक

हाजीपुर । वैशाली में अत्यधिक ठंड की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को देखते हुए, जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है।

इस स्थिति के मद्देनजर, जिला दंडाधिकारी वर्षा सिंह ने भारतीय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत एक आदेश जारी किया है। यह आदेश वैशाली जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल सहित) में कक्षा 1 से 10 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है।

आदेश के अनुसार, 12 से 13 जनवरी 2026 तक, सुबह 11:00 बजे से पहले और दोपहर 3:30 बजे के बाद कोई भी शैक्षणिक गतिविधि संचालित नहीं की जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक सीमित रहेगा।

विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश के अनुरूप अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करें। प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित होने वाली विशेष कक्षाएं/परीक्षाएं भी सुबह 11:00 बजे से पहले और दोपहर 3:30 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेंगी।

यह आदेश 12 जनवरी 2026 से 13 जनवरी 2026 तक पूरे वैशाली जिले में प्रभावी रहेगा। जिला दंडाधिकारी द्वारा यह आदेश 11 जनवरी 2026 को उनके हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया।

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