मुंबई, 10 अप्रैल । नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया है कि उसके पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ अनियमितताओं के गंभीर आरोप थे। इसलिए उनके खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की गई थी।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित ड्रग्स मामले में अनियमितताओं पर वानखेड़े को नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में एजेंसी ने पिछले हफ्ते अपना हलफनामा दायर किया। हलफनामे में एनसीबी के उप महानिदेशक संजय सिंह द्वारा वानखेड़े की याचिका को खारिज करने की मांग की गई है। इसमें दावा किया गया है कि वानखेड़े जांच में देरी कर रहे थे। एक अप्रैल को जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ के सामने एनसीबी ने आश्वासन दिया था कि वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई होने तक उन्हें कोई और नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। अदालत ने तब एनसीबी को वानखेड़े की याचिका पर अपना हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
एनसीबी ने अपने हलफनामे में कहा कि वानखेड़े ने एक ही मुद्दे पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) सहित कई मुकदमे दायर किए हैं। साथ ही कहा गया है कि वानखेड़े ने प्रारंभिक जांच से बचने के लिए कई दौर की मुकदमेबाजी दायर की और इस तरह उनके द्वारा जांच में देरी की जा रही है। एजेंसी ने हलफनामे में बताया कि वानखेड़े के खिलाफ अनियमितताओं की जो शिकायतें मिली हैं, वे गंभीर और संगीन हैं।
एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित ड्रग्स मामले और ड्रग्स रखने के लिए एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया था। इस मामले की जांच वानखेड़े द्वारा की गई थी। एनसीबी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें वानखेड़े द्वारा की गई जांच के दौरान अनियमितताओं की शिकायतें मिली थीं। एजेंसी ने कहा कि वानखेड़े के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए और आरोपों की सत्यता का पता लगाने के लिए वानखेड़े को बुलाना जरूरी समझा गया।
हलफनामे में बताया गया है कि जनवरी 2024 में अभिनेत्री सपना पब्बी ने एनसीबी को एक शिकायत सौंपी थी, जिसमें दावा किया गया था कि उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को बिना किसी वजह के लंबित रखा गया। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में एनसीबी ने पब्बी को समन जारी किया था। एजेंसी द्वारा दायर की गई चार्जशीट में उन्हें एक संदिग्ध के रूप में दिखाया गया है। पब्बी ने अपनी शिकायत में दावा किया कि उनके द्वारा जांच अधिकारी को बताया गया था कि वह भारत में नहीं हैं, इसके बावजूद उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया। (एजेन्सी)
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