केंद्र ने सिक्किम में पीएमजीएसवाई-4 सड़कों की पात्रता पर दिया स्पष्टीकरण

गंगटोक : ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा सांसद दोरजी छेरिंग लेप्‍चा को जानकारी दी है कि सिक्किम में 283 बसावटों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4  (पीएमजीएसवाई-4) के तहत विचार के लिए अस्थायी रूप से पात्र पाया गया है।

26 मार्च 2026 को जारी एक आधिकारिक पत्र में मंत्री ने 6 फरवरी 2026 को शून्यकाल के दौरान सांसद द्वारा उठाए गए मुद्दों-जनसंख्या मानकों में छूट, कारपेटिंग मानकों के उन्नयन और पीएमजीएसवाई सड़कों में सुरक्षा उपायों की आवश्यकता-पर जवाब दिया।

पत्र में कहा गया है कि पीएमजीएसवाई-4 के दिशा-निर्देशों के तहत पर्वतीय राज्यों, पूर्वोत्तर क्षेत्र और विशेष श्रेणी के क्षेत्रों में 2011 की जनगणना के अनुसार 250 या उससे अधिक आबादी वाले बसावटों को शामिल किया जा सकता है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि नजदीकी बसावटों को मिलाकर भी जनसंख्या पात्रता निर्धारित की जा सकती है।

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि देशभर में पीएमजीएसवाई ग्रामीण सड़कों के लिए मानक लचीली पेवमेंट डिजाइन भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार है, जिसके तहत 20 मिमी मोटाई की कारपेटिंग को मानक सतह के रूप में अपनाया गया है।

इसके अलावा, रिटेनिंग वॉल और क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाओं के डिजाइन, एलाइनमेंट और निर्माण को ग्रामीण सड़क मैनुअल और अद्यतन हिल रोड मैनुअल के तहत सख्त तकनीकी मानकों के अनुसार किया जाता है। मंत्री ने बताया कि मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई-4 के तहत सिक्किम में पहले ही 384.27 किलोमीटर लंबाई की 96 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।

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