ट्रंप को लगा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से झटका, कहा- टैरिफ गैरकानूनी, राष्ट्रपति को अधिकार नहीं

वॉशिंगटन । अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक टैरिफ को रद्द कर दिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक एजेंडे के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मिली बड़ी हार माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप की ओर से आपातकालीन शक्तियों के कानून के तहत एकतरफा रूप से लगाए गए टैरिफ पर केंद्रित है, जिसमें लगभग हर दूसरे देश पर लगाए गए व्यापक पारस्परिक टैरिफ भी शामिल हैं।

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (आईईईपीए) के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति के पास लगभग सभी अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों से आने वाले सामानों पर व्यापक आयात शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के इस फैसले से डोनाल्ड ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ को खत्म कर दिया है। इस फैसले से वैश्विक व्यापार, व्यवसायों, उपभोक्ताओं, मुद्रास्फीति के रुझानों और देश भर के घरेलू वित्त पर व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

पिछले एक साल में न्यायाधीशों ने अंतरिम आदेशों में प्रशासन का काफी हद तक साथ दिया था। इनमें ट्रांसजेंडर सैनिकों के सैन्य सेवा में शामिल होने पर प्रतिबंध, अमेरिकी डीओजीई सेवा को संवेदनशील डेटा तक पहुंच प्रदान करना और कानूनी चुनौतियों के जारी रहने के दौरान शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण कटौती जैसी नीतियों को अनुमति मिली थी।

इस फैसले के वित्तीय परिणाम काफी व्यापक हैं। विवादित टैरिफ खरबों डॉलर के व्यापार को प्रभावित करते हैं और अमेरिकी सरकार ने विवादित प्राधिकरण के तहत 14 दिसंबर तक लगभग 134 अरब अमेरिकी डॉलर का शुल्क एकत्र किया था।

वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स फाउंडेशन के अनुमानों के अनुसार ट्रंप के व्यापार युद्ध के कारण 2025 में प्रत्येक अमेरिकी परिवार को लगभग 1,100 अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। यह फैसला अमेरिका और भारत द्वारा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार से संबंधित अंतरिम समझौते के लिए रूपरेखा पर पहुंचने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आया है।

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