वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को श्रमिकों के लिए उपयुक्त आवास सुनिश्चित करने का निर्देश

गंगटोक : राज्य के श्रम विभाग ने सभी प्लांट प्रमुखों, परियोजना प्रबंधकों, महाप्रबंधकों, मानव संसाधन प्रबंधकों, ठेकेदारों, सेवा प्रदाताओं, दवा कंपनियों, सहायक कंपनियों, बिजली परियोजनाओं, और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को पत्र भेज कर अपने श्रमिकों के लिए उपयुक्त आवासीय आवास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देते हुए उनके रोजगार के दौरान सुरक्षित, स्वस्थ और स्वच्छ स्थिति बनाए रखने के साथ ही उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी उचित महत्व देना है।

गौरतलब है कि हाल ही में एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग द्वारा श्रमिकों को भीड़-भाड़ वाले कमरों में आवास प्रदान करने के संबंध में व्यक्त की गई इच्छा पर कार्य करते हुए श्रम सचिव भीम थटाल ने कंपनियों, प्रबंधकों और सेवा प्रदाताओं को अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) नियम, 1983 के आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही उक्त धारा के अंतर्गत कई प्रावधान भी किए हैं, जिनमें ऐसे श्रमिकों को नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित करना, लिंग भेद के बिना समान कार्य के लिए समान वेतन देना, ऐसे श्रमिकों के लिए उपयुक्त कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, अधिनियम द्वारा निर्धारित आवास के प्रावधानों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने और ठेकेदारों और नियोजित श्रमिकों के विवरण के साथ अनुपालन रिपोर्ट, श्रमिकों के विशाल और हवादार आवास सुविधाओं की तस्वीर सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

यह भी निर्देश दिया गया है कि कंपनियों, ठेकेदारों, सेवा प्रदाताओं और प्रतिष्ठानों द्वारा श्रमिकों को प्रदान किए जाने वाले आवास में ऊपर उल्लिखित सभी सुविधाओं से युक्त कमरे होने चाहिए और उनमें एक या दो श्रमिक/मजदूर या उपलब्ध स्थान के अनुपात में रहने वाले कमरे होने चाहिए।

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