गंगटोक : सोरेंग बाजार में बढ़ती यातायात भीड़ को देखते हुए सोरेंग जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) नहकुल प्रधान ने वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के नए आदेश की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य व्यस्त समय के दौरान यातायात प्रवाह को आसान बनाना है।
3 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होने वाला यह आदेश सिक्किम पुलिस अधिनियम, 2008 की धारा 159(2) के तहत जारी किया गया है। यह कदम जिला प्रशासन केंद्र में आने वाले लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि तथा सोरेंग बाजार में निर्माण सामग्री और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए ट्रकों और अर्थमूवर्स सहित भारी वाहनों की आवाजाही में वृद्धि के बाद उठाया गया है। चूंकि सोरेंग का पुनर्गठन किया गया और यह एक नया जिला बन गया, इसलिए इन कारकों ने स्थानीय यातायात की स्थिति को काफी प्रभावित किया है, विशेष रूप से सुबह के व्यस्त घंटों के दौरान।
ये प्रतिबंध सभी आधिकारिक कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच लागू रहेंगे तथा इनका लक्ष्य भारी वाहन जैसे टिपर, ट्रक और अर्थमूवर होंगे। इन वाहनों को कुछ मार्गों का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाएगा, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के पास बाराखिलाय से जैसीभीर तक का मार्ग शामिल है, जो खड़का बाजार, सोरेंग डांड़ा बाजार और सीएचसी से होकर गुजरता है। इसके अलावा, च्याखुंग गेट से पावर ऑफिस के पास भीर डांड़ा तक का मार्ग, जो सोरेंग पुलिस स्टेशन, गिरी गोलाई और प्रगति चौक से होकर गुजरता है, भी प्रतिबंधित रहेगा।
इसके अलावा, प्रतिबंधित घंटों के दौरान प्रगति चौक से डोडक हेलीपैड तक सड़क पर वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में विशेष रूप से सरकारी छुट्टियों को शामिल नहीं किया गया है, अर्थात उन दिनों प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। इस उपाय से जनता की सुरक्षा और सुविधा में सुधार होने के साथ-साथ व्यस्त समय के दौरान यातायात का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित होने की उम्मीद है। आपातकालीन वाहन, जिनमें स्कूल बसें, एम्बुलेंस, अग्निशमन एवं बचाव सेवाएं, तथा अर्धसैनिक बलों के सैन्य वाहन शामिल हैं, को इस प्रतिबंध से छूट दी जाएगी।
श्री प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि नया आदेश जनता और दैनिक यात्रियों द्वारा बताई गई गंभीर यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए लाया गया है, विशेष रूप से सुबह के समय, जब सोरेंग बाजार की सड़कें सबसे अधिक भीड़भाड़ वाली होती हैं। पुलिस विभाग का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि इस प्रतिबंध से यातायात व्यवस्था अधिक व्यवस्थित हो, देरी कम हो और आवश्यक सेवाएं बिना किसी रुकावट के चलती रहें। यह आदेश 3 अप्रैल, 2025 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। जनता को नए नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है और पुलिस ने यह सुनिश्चित किया है कि अधिकतम जागररुकता के लिए जानकारी व्यापक रूप से प्रसारित की जाएगी।
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